करेठा एवं गोकुलपुर में अवैध प्लाॅटिंग पर कसा शिकंजा, हुई कार्रवाई


राजस्व विभाग द्वारा की गई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई 

 

धमतरी 07 जुलाई 2020।कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य के निर्देशानुसार राजस्व अमले के द्वारा धमतरी विकासखण्ड की ग्राम पंचायत करेठा तथा शहर के गोकुलपुर वार्ड में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया गया। तहसील कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम करेठा में स्थित भूमि के खसरा नंबर 96/1 जिसका रकबा 0.192 हेक्टेयर है, जो कि संजय राव भोंसले के नाम पर दर्ज है, पर पूर्व में अवैध प्लाॅटिंग की मंशा से मुरूम रोड तैयार कर प्लाॅट काटा गया था। पूर्व में इस पर राजस्व तथा ग्राम एवं नगर निवेश विभाग द्वारा जेसीबी रोड को उखाड़कर अवैध प्लाॅटिंग के संबंध में सूचना बोर्ड लगाया गया था। अतिक्रमणकारियों के द्वारा उक्त सूचना को मिटा दिया गया था। इसे संज्ञान में लेते हुए राजस्व अमले की टीम ने पुनः अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की।

इसी तरह नगरपालिक निगम क्षेत्रांतर्गत अमलतासपुरम के सामने गोकुलपुर वार्ड में खसरा नंबर 131/47 में नहर नाली पर अवैध प्लाॅटिंग करते हुए मुरूम डालकर रोड बनाया जा रहा था। इस पर संबंधित को राजस्व तथा जल संसाधन विभाग के द्वारा संबंधित अतिक्रमणकारी भावेश गोलछा, ऋतुराज, बंटी गवली नोटिस तामील किया गया था। नोटिस के बाद भी निर्माण कार्य नहीं रोके जाने पर आज राजस्व व जल संसाधन विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए जेसीबी के जरिए नहर नाली पर बनाए गए मुरूम को हटाया गया। कलेक्टर ने ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध प्लाॅटिंग के लिए एसडीएम तथा शहरी क्षेत्रों में प्लाॅटिंग के लिए नगर निगम को कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि भूखण्ड क्रय करने से पहले विक्रेता से सभी आवश्यक दस्तावेजों की अच्छी तरह से जांच-परख कर लें, साथ ही संबंधित हल्का पटवारी से यह ज्ञात कर लें कि काॅलोनी अथवा रकबा अवैध रूप से विकसित तो नहीं किया गया है। उसके उपरांत ही भूखण्ड का क्रय करें।

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