शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग बालिका को अपने साथ भगाकर जबरदस्ती किया दुष्कर्म
धमतरी। थाना रुद्री
क्षेत्रांतर्गत ग्राम की नाबालिग बालिका 15 अगस्त की रात्रि एवं अन्य मामले
की नाबालिग बालिका 22 अगस्त की शाम करीबन 6 बजे अपने घर से बिना बताए
कहीं चले जाने तथा उनके परिजनो द्वारा आस-पड़ोस, रिश्तेदारों एवं उसकी
सहेलियों से पता तलाश करने के बाद भी कोई पता नहीं चलने पर नाबालिग बालिका
को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले जाने की आशंका
व्यक्त करते हुए परिजनों द्वारा थाना रुद्री में रिपोर्ट करने पर अज्ञात
आरोपी के विरुद्ध पृथक-पृथक धारा 363 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर
विवेचना में लिया गया ।
मामले की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक बी.पी. राजभानू व अतिरिक्त पुलिस
अधीक्षक मनीषा ठाकुर के दिशा निर्देश पर अपहृत नाबालिग बालिकाओं व अज्ञात
आरोपी की पता तलाश की जा रही थी। मुखबिर की सूचना से थाना प्रभारी रुद्री युगल किशोर नाग ने अपहृत नाबालिग
बालिका एवं अज्ञात आरोपी की पता तलाश हेतु थाना स्तर पर टीम गठित कर रवाना
करते हुए स्वयं अपनी टीम के साथ नगरी सिहावा की ओर रवाना हुए। ग्राम
देवपुर से अपहृत नाबालिग बालिका को दिग्विजय सिंह महार के कब्जे से बरामद
कर पूछताछ किया गया, जिसने बताया कि दिग्विजय ने शादी कर पत्नि बनाकर रखने
का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा कर लाया और जबरदस्ती शारीरिक
संबंध बनाकर दैहिक शोषण किया। इसी प्रकार अन्य मामले की अपहृता एवं अज्ञात
आरोपी की पता तलाश के दौरान संदेह के आधार पर भटगांव निवासी सतीश मसीह के
घर से तड़के दबिश देने पर अपहृत नाबालिग बालिका मिली जिसे बरामद करते हुए
पूछताछ किया गया, जिसने बताया कि सतीश ने उसे प्यार करने व पत्नि बनाकर
रखने का झांसा देकर अपने साथ भगा लाया और शादी करूंगा कहकर जबरदस्ती
शारीरिक संबंध बनाया।
दिग्विजय सिंह महार 20 वर्ष पिता प्रवीण कुमार महार नवागांव
खुर्द थाना रुद्री हाल-नगर पालिका कॉलोनी धमतरी और सतीश मसीह 21 वर्ष पिता लक्ष्मण मसीह ग्राम भटगांव थाना रुद्री जिला धमतरी को धारा 366, 376(2)(ढ़) भादवि एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का
संरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6 जोड़ते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर
न्यायिक रिमांड हेतु न्यायालय में पेश किया गया है।
एक टिप्पणी भेजें