शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग बालिका को भगाकर जबरदस्ती किया दुष्कर्म,आरोपी गिरफ्तार



 चौकी करेली बड़ी पुलिस की कार्यवाही


         
 धमतरी।थाना मगरलोड अंतर्गत चौकी करेली बड़ी क्षेत्र के ग्राम की एक नाबालिग बालिका 13 सितंबर को घर में बिना बताए कहीं चली गई थी जो घर वापस नहीं आने पर आस-पड़ोस, रिश्तेदारों एवं उसकी सहेलियों से पता तलाश करने के बाद भी कोई पता नहीं चला।परिजन द्वारा उनकी नाबालिग बालिका को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले जाने की आशंका व्यक्त करते हुए चौकी करेली बड़ी में रिपोर्ट करने पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

 उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर अपहृत नाबालिग व अज्ञात आरोपी की पता तलाश की जा रही थी। इसी दौरान 15 सितंबर को अपहृत नाबालिग बालिका के अपने घर वापस आने की सूचना मिलने पर चौकी प्रभारी करेली बड़ी उपनिरीक्षक लल्ला सिंह राजपूत अधीनस्थ महिला स्टाफ व अन्य स्टाफ के साथ अपहृता के घर जाकर दस्तयाब कर उससे एवं उसके परिजनों से पूछताछ कर चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। अपहृता ने अपने कथन में बताया कि बाजार पारा करेली बड़ी निवासी पुरुषोत्तम सोनकर नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर उससे शादी करने का प्रलोभन देकर अपने साथ भगाकर जगदलपुर ले गया, इस दरमियान उसके मना करने के बावजूद जबरदस्ती कई बार शारीरिक संबंध बनाकर दुष्कर्म किया तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया। जिसके डर से अपहृत नाबालिग बालिका अपने साथ घटित घटना के संबंध में किसी को नहीं बताई ।


विवेचना क्रम में पीड़ित नाबालिग बालिका के कथन, चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मामले में धारा 366, 376, 506 भादवि एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 जोड़ते हुए आरोपी पुरुषोत्तम सोनकर पिता मगंतू राम सोनकर उम्र 21 वर्ष  बाजारपारा करेली बड़ी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड हेतु  न्यायालय में पेश किया गया।

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