अनुसूचित क्षेत्र में छूट के नाम पर महुआ शराब का अवैध कारोबार,5 आरोपी गिरफ्तार

 


 आबकारी अमले ने कार्रवाई कर की साढ़े 17 लीटर कच्ची शराब बरामद



धमतरी, 10 अक्टूबर 2020।जिले के अनुसूचित क्षेत्र में परम्परागत छूट की आड़ में कच्ची शराब बेचे जाने की शिकायत पर आबकारी अमले के द्वारा करते हुए 5 आरोपियों से साढ़े 17 लीटर महुआ शराब जब्त की गई। जिला आबकारी अधिकारी  मोहित जायसवाल ने बताया कि जिले के नगरी क्षेत्र में आदिवासियों को उनके सामाजिक तथा धार्मिक उत्सवों पर प्रति परिवार अधिकतम 5 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब के आधिपत्य की छूट शासन द्वारा प्रदान की गयी है। उन्होंने बताया कि परम्परागत छूट की आड़ में नगरी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कच्ची शराब के अवैध कारोबार की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। 



कच्ची शराब के अमानक विनिर्माण से जनहानि की आशंका को दृष्टिगत करते हुए आबकारी टीम द्वारा शुक्रवार 9 अक्टूबर को छापामार कार्रवाई कर कुल 5 प्रकरणों में 17.500 लीटर महुआ शराब बरामद करते हुए आरोपी सुशीला/जन्नू, दशरी/जन्नू (दोनों जाति गांड़ा) निवासी बड़पारा उमरगांव, भगत/चैतूराम सतनामी निवासी ग्राम फरसियां, बिसाहू/पलटू सतनामी  एवं राधिका/राजेन्द्र गोंड़ निवासी ग्राम मुकुन्दपुर के विरुद्ध धारा 34(1) आब. एक्ट के तहत कार्रवाई की गयी। कार्यवाही नगरी आबकारी उपनिरीक्षक पारेश्वर माँझी तथा स्टाफ द्वारा की गयी।



विदित हो कि बीते दिनों पंजाब राज्य में जहरीली शराब के सेवन से बड़ी जनहानि की घटना प्रकाश में आने पर कलेक्टर धमतरी  जयप्रकाश मौर्य के निर्देश पर आबकारी अमले द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है।

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