पूजा स्थलों में ट्रिपल लेयर मास्क लगाकर जाना अनिवार्य

 


नवरात्र पर्व के मद्देनजर जिला दण्डाधिकारी ने जारी किए आवश्यक निर्देश



धमतरी 07 अक्टूबर 2020। कोरोना संक्रमण के प्रभाव को ध्यान में रख संक्रमण को रोकने एवं नियंत्रण में रखने के लिए नवरात्र पर्व में जिले में स्थित मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरूद्वारा इत्यादि पूजा स्थलों में भीड़-भाड़ की संभावना के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  जय प्रकाश मौर्य ने आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरूद्वारा इत्यादि पूजा स्थलों में दर्शनार्थियों को ट्रिपल लेयर मास्क लगाकर जाना अनिवार्य होगा। साथ ही एक दूसरे से छः फीट की दूरी बनाए रखेंगे। सभी पूजा स्थलों में सैनेटाईजर की व्यवस्था करनी होगी। पूजा स्थलों पर अनावश्यक भीड़भाड़ होने पर एनाउंसमेंट की व्यवस्था रखी जाए। सर्दी, खांसी, बुखार से पीड़ित व्यक्ति को मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा इत्यादि पूजा स्थलों में जाने की अनुमति नहीं होगी। उक्त निर्देशों के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकूल नियमानुसार अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।


ज्ञात हो कि ट्रिपल लेयर मास्क का आदेश व्यवहारिकता में मुश्किल होगा। कई लोगों को तो यह भी जानकारी नहीं है कि ट्रिपल लेयर मास्क होता क्या है। ज्यादातर मजदूर व अन्य वर्ग मुश्किल से कपड़े का  मास्क पहन पाते हैं ,जिनके लिए ट्रिपल लेयर मास्क खरीद कर मंदिर तक जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। नवरात्र के दौरान मंदिरों में भी ट्रिपल लेयर मास्क को कहां तक चेक किया जाएगा यह देखना होगा।



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