चिटफंड कंपनियों की जमापूंजी वापसी के लिए रैली हेतु जिला दण्डाधिकारी ने नियुक्त किया कार्यपालिक दण्डाधिकारी

 



धमतरी 19 फरवरी 2021। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  जय प्रकाश मौर्य ने 22 फरवरी को स्थानीय गांधी चौक  से मुख्यमंत्री निवास रायपुर तक पदयात्रा किए जाने की सूचना प्राप्त होने के आधार पर जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 23(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कार्यपालिक दण्डाधिकारियों की नियुक्ति की है। उक्त रैली जिले के छत्तीसगढ़ अभिकर्ता एवं सेवा संघ द्वारा चिटफंड कंपनियों से पीड़ित निवेशकों की जमापूंजी वापसी के लिए निकाली जाएगी।

जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी धमतरी मनीष मिश्रा को गांधीचौक  से रायपुर रोड में धमतरी सीमा क्षेत्रांतर्गत, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी कुरूद  योगिता देवांगन को रायपुर रोड में कुरूद सीमा क्षेत्र से रायपुर रोड में अंतिम सीमाक्षेत्र तक ड्यूटी लगाई गई है। इसी तरह तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी धमतरी पवन सिंह ठाकुर की गांधी चौक   से घडी चौक  धमतरी तक

 


तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी कुरूद  भूपेश गावड़े की रायपुर रोड में कुरूद सीमा क्षेत्र प्रारंभ से सांधा चौक कुरूद तक, नायब तहसीलदार धमतरी चन्द्र कुमार साहू की घड़ी चौक  धमतरी से सिहावा चौक  धमतरी, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी धमतरी श्री राहुल शर्मा की सिहावा चैक से रायपुर रोड में धमतरी अनुभाग सीमा क्षेत्र तक और नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी धमतरी  आकांक्षा साहू की सांधा चौक  कुरूद से रायपुर की ओर कुरूद सीमा क्षेत्र तक ड्यूटी लगाई गई है।




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