पर्यटन स्थलों पर भ्रमण हुआ प्रतिबंधित, मास्क न लगाने पर अब 2 सौ की जगह 5 सौ रुपए का फाइन

 


रायपुर।  कोरोनो की बढ़ती समस्या पर मंत्रालय में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। जिसमे राज्य के अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी, सचिव, आयुक्त और 4 जिले के कलेक्टर एसपी शामिल हुए। जिन्होंने कोरोना से निपटने के लिए 24 बिंदुओ में दिशा निर्देश तैयार किये।


 राजनांदगांव, दुर्ग, कबीरधाम और रायपुर ज़िले में कोरोना मरीजों के लगातार बढ़ रहे आंकड़ों ध्यान में रखते हुए राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में तय किया गया कि सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए अनुमति न दी जाए। सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद कार्यक्रम नहीं करने के निर्देश भी जारी किये जायें। होली मिलन का कार्यक्रम सार्वजनिक उत्सव के रूप में न करते हुए घरों में किया जाए। इसके अलावा विवाह, मृत्यु संस्कार में अधिकतम 50 लोगों की सीमा निर्धारित की जाए।  सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं दिया जाए साथ में किसी भी संस्था, खुली जगह, बाजार में किसी भी कारण से भीड़-भाड़ की स्थिति निर्मित न हो इसके लिए विधि अनुकूल प्रतिबंध या ज रोक लगाने की बात कही गई।


 इसके अलावा पर्यटन स्थल भ्रमण पर प्रतिबंध लगाने, मास्क न लगाने पर जुर्माना 200 की जगह पर 500 रुपए का जुर्माना करने का निर्णय लिया गया।राज्य के पश्चिमी सीमा से लगे पडोसी राज्य से आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य कर उन्हें 7 दिन का होम क्वारंटीन रहने का आदेश जारी किया गया।




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