उच्च न्यायालय ने फिर लगाई फटकार, कहा टीकाकरण पर रोक नही लगा सकती राज्य सरकार

वतन जायसवाल

रायपुर। उच्च न्यायालय ने एक बार फिर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश  ने साफ़ कहा कि राज्य सरकार टीकाकरण पर रोक नही लगा सकती। टीकाकरण जारी रहना चाहिए।


   बता दें कि प्रदेश में 1 मई से शुरू हुए 18 से 44 आयु वर्ग के टीकाकरण में अंत्योदय कार्ड धारियों को प्राथमिकता दी गई थी। जिसके ख़िलाफ़ अमित जोगी समेत 4 अन्य लोगों ने इसके ख़िलाफ़ याचिका दायर की थी। जिस पर आज पुनः सुनवाई शुरू हुई।  सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार के टीकाकरण कार्यक्रम रोकने के फैसले पर कड़ी नाराजगी जताते हुए फटकार भी लगाई। उच्च न्यायालय ने कहा सरकार टीकाकरण को नही रोक सकती।


   मुख्य न्यायाधीश पी. आर. रामचंद्रन की पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार कोई बहानेबाजी न करें। राज्य सरकार 1/3 के हिसाब से सभी वर्ग का समान रूप से टीकाकरण करें।  इससे पूर्व 4 मई को सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने टीकाकरण में आरक्षण को गलत बताते हुए 2 दिन के भीतर नई नीति तय करने को कहा था। जिसके बाद कल राज्य सरकार ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को रद्द करते हुए कहा था कि विस्तारपूर्वक नीति बनाने में समय अधिक लगेगा। यदि अभी टीकाकरण करते है तो उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना होगी। अतः हम टीकाकरण स्थगित करते है। 

 वही प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा  हाईकोर्ट के फैसले के बाद नई नीति तैयार की जाएगी। उसके बाद ही वैक्सीन लगाई जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने पारदर्शिता के साथ वैक्सीनेशन के आंकड़े पेश किये है।  केंद्र सरकार से उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वैक्सीनेशन को लेकर जो बात कही थी, वह धरातल पर नहीं उतरी है। वैक्सीनेशन के निर्माण को लेकर सही समय पर निर्णय नहीं लिये गए, इसलिए प्रदेश समेत देश के अन्य राज्यों में भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया धीमी हुई है।



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