महिला से जमीन का सौदा कर लिया साढ़े 3 लाख, बेचा किसी और को, आरोपी पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार

 



 शांति नगर कुरुद का मामला,प्रार्थिया से लिए रुपए वापस न कर हुआ था फरार


 धमतरी।18 फरवरी को शांति नगर कुरूद निवासी प्रार्थिया थाना कुरूद में लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि पटवारी हल्का नंबर 48 शांति नगर कुरूद में उसकी जमीन से लगा हुआ 266 वर्ग फीट भूमि शेख मुजफ्फर खान उर्फ बिहारी का होने से उसने उक्त जमीन का सौदा कर 3.50 लाख रुपए नगदी  लिया, किंतु उसके नाम से रजिस्ट्री न कराकर उसी जमीन को अन्य व्यक्ति को बेच कर धोखाधड़ी किया। रिपोर्ट पर आरोपी शेख मुजफ्फर खान उर्फ बिहारी पिता शेख सिराजुल के विरुद्ध धारा 420 भादवी के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

   पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने धोखाधड़ी के उक्त लंबित मामला जिसमें सब्जी विक्रय कर जीवन यापन करने वाली निम्नवर्गीय प्रार्थिया से धोखाधड़ी करने वाले फरार नामजद आरोपी की हरसंभव पतासाजी कर वैधानिक कार्यवाही करने थाना प्रभारी कुरूद को निर्देशित किया। पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कुरूद अभिषेक केसरी के पर्यवेक्षण में  जानकारी का बारीकी से विश्लेषण किया गया। इसी दरमियान आरोपी के कलकत्ता में छिपे होने की सूचना मिली, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति प्राप्त कर थाना प्रभारी कुरुद आर.एन. सेंगर ने थाना स्तर पर टीम गठित कर आरोपी की पतासाजी हेतु रवाना किया।


 टीम द्वारा कलकत्ता पहुंचकर आरोपी की सतत् पता तलाश करते हुए उसके घर में दबिश दी। आरोपी शेख मुजफ्फर खान को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपी ने धोखाधड़ी करना स्वीकार किया।आरोपी शेख मुजफ्फर खान उर्फ बिहारी पिता शेख सिराजुल उम्र 40 वर्ष निवासी गोगरी थाना चंडीपुर जिला मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल को विधिवत गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही करते हुए सक्षम न्यायालय से ट्रांजिस्टर की मांग पर कुरूद लाया गया। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। 

 कार्यवाही में थाना प्रभारी कुरूद से आर.एन. सेंगर, सहायक उपनिरीक्षक पी.एन.ध्रुव, प्रधान आरक्षक टिकेश्वर कोरे, आरक्षक राजेश चंद्राकर एवं गोपी चंद्राकर शामिल रहे।



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