नगर पंचायत कुरूद के वार्ड-1 व मगरलोड के वार्ड-11 में धारा 144 प्रभावी,अन्य निर्देश भी जारी

 



नगरीय निकाय उपनिर्वाचन के मद्देनजर जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश

धमतरी ।छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के उप निर्वाचन 2021 सम्पन्न कराने के लिए चुनाव प्रचार हेतु राजनैतिक दलों द्वारा नगर पंचायत कुरूद के वार्ड क्रमांक 1 एवं नगर पंचायत मगरलोड के वार्ड क्रमांक 11 में जुलूस, रैली एवं आमसभाओं का आयोजन किया जाएगा। उक्त क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  पी.एस. एल्मा ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए धारा-144 प्रभावी करने का आदेश जारी किया है।

 ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध

नगर पंचायत कुरूद के वार्ड क्रमांक 1 एवं नगर पंचायत मगरलोड के वार्ड क्रमांक 11 में तीव्र संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा कोलाहल को प्रतिबंधित करना लोकहित में आवश्यक है। उक्त क्षेत्र में अभ्यर्थियों/राजनैतिक दलों द्वारा जुलूस, आमसभा, लाउड स्पीकर इत्यादि की अनुमति नियमानुसार देने के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी कुरूद को अधिकृत किया है।


दोनो वार्डों में सम्पत्ति विरूपण नियम प्रभावशील हो गया है। इसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) पी.एस.एल्मा ने संपत्ति विरूपण अधिनियम अनुसार कार्रवाई करने के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी कुरूद एवं मगरलोड को उनके अधिकार क्षेत्र के लिए अधिकृत किया है।

आदर्श आचरण संहिता लागू होने के कारण नगर पंचायत कुरूद के वार्ड क्रमांक-01 एवं नगर पंचायत मगरलोड के वार्ड क्रमांक-11 में शासकीय राशि से लगे विज्ञापन एवं होर्डिंग्स हटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आदर्श आचरण संहिता का पालन करते हुए संबंधित वार्डों की सीमा क्षेत्र के अंदर लगे विज्ञापन एवं होर्डिंग्स को हटाने की कार्रवाई करते हुए पालन प्रतिवेदन 27 नवम्बर तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश संबंधित मुख्य नगरपालिका अधिकारी को दिए हैं।



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