प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कंपनी द्वारा कटी फसल में दी जाएगी क्षतिपूर्ति

 

धमतरी । जिले के अधिकांश किसानों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसल का बीमा कराया गया है। उप संचालक कृषि ने बताया कि योजना के तहत पोस्ट हार्वेस्ट/दावा भुगतान करने का प्रावधान है। वर्तमान में फसल क्षति सर्वे का कार्य बीमा कंपनी के चार प्रतिनिधियों द्वारा जिले के चारों विकासखण्ड में किया जा रहा है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि कटी फसल, जो खेत में सुखाने के लिए रखा गया है, उसका वास्तविक रकबा बीमा कंपनी, पटवारी एवं विभाग के अमले को दें, ताकि बीमा कराए हुए किसानों को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले।

             ज्ञात हो कि 14 एवं 22 नवम्बर को जिले के विभिन्न गांवों में बेमौसम वर्षा के कारण खरीफ की कटाई के बाद खेतों में रखी फसल खराब हुई है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराए किसानों को एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एलआईसी इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग, फेस-2, द्वितीय तल, पंडरी रायपुर द्वारा प्रति हेक्टेयर सिंचित धान में 50 हजार रूपए और असिंचित धान में 37 हजार 500 रूपए की दर से क्षतिपूर्ति राशि देय होगी, जो फसल में नुकसान के प्रतिशत के अनुसार दी जाएगी। 




  

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