Breaking:कालाबाजारी करने वाले दुकान संचालक के खिलाफ कार्रवाई, अधिक मूल्य पर बेचे जा रहे थे गुड़ाखू के पैकेट

 




मास्क नहीं लगाने वाले होटल संचालक व पोल्ट्री फार्म व्यवसायी से भी वसूला गया जुर्माना


धमतरी।कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पी एस एल्मा ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। इसके बाद भी मास्क लगाने एवं सुरक्षात्मक उपाय करने के प्रति आमजनों में सतर्कता नहीं बरती जा रही है।साथ ही कतिपय व्यवसायियों के द्वारा मुनाफाखोरी व कालाबाजारी की शिकायतें भी प्रशासन को मिल रही हैं। इसे दृष्टिगत करते हुए कलेक्टर ने मातहत अधिकारियों का दल गठित कर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके अनुपालन में एसडीएम विभोर अग्रवाल की अगुवाई में संयुक्त दल द्वारा सतत छापामार कार्रवाई की जा रही है।

        इसी क्रम में मंगलवार शाम को सिहावा रोड स्थित मेसर्स ओम ट्रेडर्स में टीम ने दबिश दी, जहां पर दुकान संचालक द्वारा 186 रूपये के मूल्य वाले गुड़ाखू पैकेट को 400 रुपए प्रति पैकेट के मान से बेचा जा रहा था। टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए दुकान संचालक के विरूद्ध नापतौल अधिनियम के तहत पांच हजार रुपए के जुर्माने की कार्रवाई की गई। साथ ही दुकान में भंडारित गुडाखू के 48 पैकेट्स को जब्त किया गया। उन्हें भविष्य में ऐसा कृत्य नही करने की समझाइश भी दल के सदस्यों ने दी। इसी तरह स्थानीय रामबाग स्थित मेसर्स प्रीति स्वीट्स (राव होटल) में दल द्वारा दबिश दी गई, जहां पर संचालक सहित किसी भी कर्मचारी ने मास्क नहीं लगाया था। ना ही उनके द्वारा कोविड के नियमों का पालन किया जा रहा था। टीम ने होटल संचालक पर 500 रुपए का जुर्माना नियमानुसार वसूलने की कार्रवाई की। इसी तरह मेसर्स एसएस पोल्ट्री फार्म में कर्मचारियों के द्वारा मास्क नही लगाए जाने पर टीम ने 500 रुपए जुर्माने की वसूली की कार्रवाई नियमानुसार की। टीम में एसडीएम धमतरी के नेतृत्व में डिप्टी कलेक्टर अर्पिता पाठक सहित नापतौल विभाग के अधिकारी और पटवारी शामिल थे।

           


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