वाहनों में डीजे,धुमाल लगाकर बजाने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही, बारात से यातायात प्रभावित होने पर कर सकते हैं शिकायत

 


भूपेंद्र साहू
धमतरी
। अब वाहनों में डीजे धुमाल बांधकर बजाने एवं सड़कों में बरात निकालकर यातायात बाधित करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पॉल ने विगत दिनों डीजे.संचालकों एवं साउंड सिस्टम संचालकों एवं मैरिज हॉल के संचालकों मिटिंग ली गई थी। जिसमें सभी संचालकों को निर्देशित किया गया कि वे उच्च न्यायालय के गाईड लाईन एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के तहत रात्रि 10 बजे के बाद डीजे धुमाल बजाना पूर्णता प्रतिबंधित रहना एवं कार्यक्रम बुकिंग के बाद नियमानुसार पूर्व अनुमति प्राप्त करने के संबंध में निर्देशित किया गया हैं।


कोरोना संक्रमण काल के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने के बाद से शहर के मैरिज पैलेस एवं गार्डन में वृहद संख्या में वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें संचालकों एवं आयोजकों द्वारा यातायात को बाधित करते हुए मुख्य मार्ग में बारात निकालकर यातायात को बाधित किया जा रहा है जिसके कारण आम नागरिकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। डीजे व धुमाल से निकलने वाले तीव्र ध्वनि के कारण आम नागरिक एवं आसपास के रहवासियों में भी भारी आक्रोश व्याप्त है। जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कंट्रोल रुम का जारी व्हाट्सएप  नंबर 94791 92299 पर  शिकायत कर सकते हैं जिसपर त्वरित कार्यवाही की जायेगी।


बताया गया कि वाहनों पर डीजे लादकर डीजे बजाते पाये जाने पर संचालकों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।
कोलाहल नियंत्रणअधिनियम की धारा 11 (1) में दिए गए प्रावधानों के तहत किसी भी प्रकार के वाहनों पर तीव्र ध्वनि उत्पन्न करने वाले साउंड बॉक्स लगाया जाना तथा बजाना पूर्णतया वर्जित है ऐसा करते पाए जाने पर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत सजा एवं अर्थदंड का प्रावधान किया गया है।



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