दोस्त ने किया बलात्कार, पति ने की हत्या, दोनों आरोपी गिरफ्तार

 



पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी नगरी को दिए थे त्वरित कार्यवाही के निर्देश


धमतरी। ग्राम कोटाभर्री थाना नगरी में शराब के नशे में दोस्त ने जिस महिला का बलात्कार किया था उसी महिला के पति ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

हरेली त्यौहार के एक दिन पहले 27 जुलाई की रात में करीब 7.30 बजे ग्राम कोटाभर्री के ही पिन्टु कमार और सुरेश कमार अपने ही गांव के बिहारी लाल कमार के घर महुआ दारू पीने गये थे। 


उस समय बिहारी लाल के घर में उसकी पत्नि एवं मायके ग्राम जबर्रा से काकी सास  जुगबती बाई कमार भी मौजूद थी।200 रूपये का दारू लेकर उसी के घर पिन्टु और सुरेश कमार पीये। उसी दरमियान पीड़िता शौच जाने अपनी चाची जुगबती बाई को साथ करीब 8बजे तालाब के तरफ गई थी।तब पिन्टु कमार पिड़िता के साथ गलत नियत से पीछा करते तालाब के तरफ गया। पिन्टु द्वारा पिड़िता के साथ गलत काम करने की बात करने पर सुरेश मना करते हुये तालाब पार से अपने घर आ गया। 


 जब एक- डेढ़ घन्टे बाद भी पिड़िता शौच से घर नहीं लौटी तो बिहारी अपनी पत्नि को खोजने तालाब तरफ गया जहाँ तालाब पार किनारे पिन्टु कमार को लेटे हुये पाया जिसे अपने पत्नि के बारे में पूछने पर उल्टा सीधा जवाब देने पर दो झापड़ देने पर घर भाग गया। खोजने पर आस - पास में उसकी पत्नि करीब 12 बजे मिली जिसे लाकर घर में सो गये। 


दुसरे दिन 28 जुलाईकी सुबह पीड़िता अपने पति बिहारी को बतायी कि रात में पिन्टु कमार द्वारा उसके साथ गलत काम किया है ।इस बात पर गुस्से में आकर शराब के नशे में अपनी पत्नि पर लाठी से कई बार वार किया जिससे उसकी पत्नि बेहोश हो गई। फिर भी उसका ईलाज नहीं कराकर और न ही उसके पारा मोहल्ले में बताकर दारू पीने चला गया।कुछ देर बाद शाम करीब 4बजे मारपीट में आयी चोट एवं दर्द से पिड़िता की मृत्यु हो गई । आरोपी बिहारी लाल कमार  तथ्य को छुपाते हुये उसकी पत्नि की 4बजे मौत हो जाने कहकर मर्ग इंटीमेशन रिपोर्ट रात 8.00 बजे थाना आकर किया था।

 उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर पुलिस गंभीरता से घटना की सच्चाई का पता लगाते हुए धारा 376 , 302 भादवि 17 अगस्त को कायम कर  बलात्कार के आरोपी पिन्टु कमार पिता मैकू कमार उम्र 19 वर्ष कोटाभर्री तथा हत्या के आरोपी बिहारी लाल कमार पिता बैगाराम कमार उम्र 38 वर्ष कोटाभर्री को गिरफ्तार  न्यायालय पेश किया। 

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी नगरी दिनेश कुमार कुर्रे , सउनि श्रीराम पटेल ,एनआर साहू , प्रआर शेखर सिन्हा , आरक्षक योगेश ध्रुव , राजू लाठेवाल शामिल रहे।




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