श्रम न्यायालय

श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराने पर बीआर कोल्ड स्टोरेज के संचालक को दिनभर की सजा एवं एक लाख रूपए का जुर्माना


जगदलपुर। श्रम न्यायालय द्वारा कोल्ड स्टोरेज में कार्यरत कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराने के कारण बीआर कोल्ड स्टोरेज के संचालक संजीव कपूर को न्यायालय उठने तक की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के सहायक संचालक श्री गौरव कुरेटी ने बताया कि गीदम रोड में परपा स्थित बीआर कोल्ड स्टोरेज का निरीक्षण 20 सितम्बर 2017 को औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग जगदलपुर के द्वारा किया गया था, तब कोल्ड स्टोरेज में श्रमिक के.के. शर्मा, रविन्द्र मंडल तथा राजेश शर्मा कार्य करते हुए पाये गये थे। इन श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया गया था। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जगदलपुर की ओर से संजीव कपूर को दंडित करने हेतु दांडिक मामला कारखाना अधिनियम के तहत पेश किया था। 6 अगस्त 2019 को आरोपी संजीव कपूर न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर आरोप स्वीकार कर लिया। इस प्रकार श्रम न्यायालय जगदलपुर में आरोपी को दिनभर की सजा एवं 1 लाख रूपए के अर्थदंड से दंडित किया तथा दो माह के भीतर श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कराने का निर्देश दिया है। 

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