लायसेंसधारियों से 07 दिनों के भीतर अस्त्र-शस्त्र जमा कराने दिए गए निर्देश,धारा 144 लागू




धमतरी।नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2019 के तहत जिले की नगरपालिक निगम धमतरी और नगर पंचायत कुरूद, मगरलोड, आमदी, भखारा एवं नगरी के पार्षद पद के चुनाव के लिए आगामी 21 दिसंबर को मतदान और 24 दिसंबर को मतों की गणना की जाएगी। चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण नहीं हो तथा अस्त्रों का दुरूपयोग होने से रोका जा सके, इसके मद्देनजर जिला दण्डाधिकारी एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी श्री रजत बंसल ने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) के उप क्लाज (बी), धारा-21 के तहत धमतरी जिले के नगरीय सीमाक्षेत्र के भीतर रहने वाले सभी शस्त्र लायसेंसियों को निर्देशित किया है कि वे अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस थाना में 07 दिनों के भीतर जमा कराएं। बताया गया है कि ऐसे शस्त्र डीलर, जिनके पास शस्त्र जमा करने अनुज्ञप्ति है, वहां भी लायसेंसी अपने शस्त्र जमा कर सकते हैं। उसकी सूचना भी उन्हें संबंधित थाने में देनी होगी। बताया गया है कि संबंधित शस्त्र डीलर थानेवार जानकारी तैयार कर संबंधित थाने एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।
यह आदेश जिले में निवासरत सभी लायसेंसी तथा बाहर के जिले से आए लायसेंसी पर भी लागू होगा। सभी लायसेंसी आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे। जिला कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार इस आदेश से सभी मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय रायफल संघ, जिला रायफल संघ तथा जिले के औद्योगिक संस्थान, शैक्षणिक संस्थान एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति, जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर कमेटी द्वारा विचार के बाद इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। जिला कमेटी को दिए जाने वाले आवेदन कलेक्टोरेट के कक्ष क्रमांक-20 स्थित लायसेंस शाखा में दिया जा सकेगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक के लिए धमतरी जिला नगरीय सीमाक्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित किए हैं। उन्होंने संबंधित थाना प्रभारी एवं संबंधित शस्त्र डीलर को निर्देशित किया है कि इस तरह जमा किए जाने वाले शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर उसमें जमा किए जाने वाले शस्त्रों का इंद्राज करेंगे और शस्त्र जमा करने वालों को इस संबंध में पावती देंगे। जमा कराए गए शस्त्रों को पूरी तरह से अपने अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे और निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति के बाद एक सप्ताह के अंदर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र लौटाना सुनिश्चित करेंगे।


शांति एवं कानून व्यवस्था के लिए धारा 144 लागू


 नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2019 के तहत जिले के नगरपालिक निगम धमतरी और पांच नगर पंचायत कुरूद, आमदी, भखारा, मगरलोड और नगरी के पार्षद पद के चुनाव के लिए आगामी 21 दिसंबर को मतदान किया जाएगा। इस दौरान चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए राजनैतिक दलों द्वारा जुलूस, रैली एवं आम सभाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसकी वजह से शांति भंग होने की आशंका है।
इसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रजत बंसल ने शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कहा कि धमतरी जिले के नगरपालिक निगम धमतरी, नगर पंचायत आमदी, नगर पंचायत कुरूद, नगर पंचायत भखारा, नगर पंचायत नगरी और नगर पंचायत मगरलोड क्षेत्र की सीमाओं में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल, जुलूस अथवा रैली तथा आम सभा के दौरान किसी भी प्रकार का शस्त्र-लाठी, बल्लम, तलवार, राॅड, चैन एवं अन्य हथियार अपने साथ लेकर नहीं चलेगा और ना ही रखेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया एवं निर्वाचन समाप्ति तक लागू होगा।

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