जलाशयों में नौकायान के दौरान दुर्घटनाओं को रोकने कलेक्टर ने दिए जरूरी निर्देश



जोखिम परिस्थिति में सेल्फी का शौक नहीं करने के निर्देश दिए गए


धमतरी। गंगरेल में नौका विहार के दौरान नाव पलटने से गत दिनों 3 लोगों की मृत्यु हो गई। इसके मद्देनजर भविष्य में जलाशयों में नौकायान से होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए कलेक्टर रजत बंसल ने जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने जिले के गंगरेल, मुरूमसिल्ली, सोंढूर सहित अन्य जलाशयों में संचालित नौकायान स्थल पर नाव में सवारी क्षमता का उल्लेख करने और नाविक का नाम, पता और सम्पर्क नंबर भी बोर्ड पर लिखे होने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने साफ तौर पर निर्देशित किया है कि क्षमता से अधिक सवारी नौक में नहीं बिठाया जाए, खराब मौसम में नौकायान नहीं किया जाए और नाविक नाव चलाने एवं तैरने में निपुण हो, इसका विशेष ध्यान दिया जाए।

नौका संचालन के लिए प्राप्त अनुमति का स्थल उपलब्ध बोर्ड पर अंकित किया जाए और नौका में रस्सी एवं जाल हमेशा उपलब्ध रहे, इसकी जिम्मेदारी नाविक की होगी। नौकायान के पूर्व नाव सुरक्षित है अथवा नहीं, नाव में छेद नहीं है, इसकी पूरी सतर्कता से जांच की जिम्मेदारी नाविक की होगी। नौकायान के समय नाव में कम से कम दो नाविक उपलब्ध हो, इसका दायित्व भी नाविक का ही होगा। नाविक की यह भी जिम्मेदारी होगी कि नौकायान के पहले नाव में सवार यांत्रियों का पूरा पता और सम्पर्क नंबर रजिस्टर में दर्ज किया जाए, लापरवाही बरतने पर नाविक जिम्मेदार होगा।
कलेक्टर ने कहा कि जलग्रहण क्षेत्र में जहां-जहां मछुआरों का कब्जा है, उस स्थान को विशेष रूप से चिन्हांकित किया जाए एवं जहां तक हो सके उस स्थान को नौकायान के लिए निषेध किया जाए। साथ ही जलाशय में मत्स्याखेट में संलग्न मछुआरों का नाम, पता और सम्पर्क नंबर नाविक को हमेशा अपनी डायरी में सुरक्षित रखने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिया है। नौकायान के दौरान कोई भी यात्री मद्यपान किया हुआ नहीं होना चाहिए और नशे की हालत में नौकायान करना चाहे, तो उसे संभावित दुर्घटना के बारे में पूरी तरह से समझाईश दी जाए। नौकायान स्थल पर नजदीक के पुलिस थाना अथवा चैकी के थाना प्रभारी का नंबर, पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर रखा जाए। नौका विहार के दौरान सेल्फी लेते समय पूरी सावधारी बरतने और जोखिम परिस्थिति में सेल्फी का शौक नहीं करने के निर्देश दिए गए। नौकायान के समय नाविक एवं नाव में सवार सभी लोग लाईफ जैकेट का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए। कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि वे नाव संचालक, नाविकों एवं मछुआरों की बैठक आहूत कर उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें। साथ ही किए गए कार्रवाई का पालन प्रतिवेदन जल्द ही कलेक्टोरेट कार्यालय को प्रेषित किया जाए।


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