धमतरी । नोवल कोरोना के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के
उद्देश्य से अब जिले की शराब दुकानों को 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश
राज्य शासन ने जारी किया है। उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं
जिला दंडाधिकारी रजत बंसल ने नवीन एवं संशोधित आदेश जारी किया है।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले शासन ने 23 मार्च से 25 मार्च तक सभी देशी
विदेशी शराब दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया था। अब प्रदेश शासन के
संशोधित आदेश के परिपालन में जिला दंडाधिकारी ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम,
1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए सभी देशी/विदेशी मदिरा दुकानों, मद्य भंडारण गोदाम, रेस्टोरेंट बार को
26 मार्च से 31 मार्च तक बंद रखने आदेश जारी किया है।
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