कोरोना अलर्ट : 'जागरूकता फैलाएं अफवाह नहीं' बचाव और जागरूकता के लिए कलेक्टोरेट में बैठक



भूपेंद्र साहू 
धमतरी। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी के प्रति जिलेवासियों को जागरूक करने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आवश्यक बैठक रखी गई। अपर कलेक्टर  दिलीप अग्रवाल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  मनीषा ठाकुर रावटे ने लोगों को इस बीमारी से बचने के लिए जरूरी एहतियात बरतने कहा। बताया गया इस बीमारी के प्रति जागरूकता लाने और अन्य संक्रमित क्षेत्रों से यहां आने वाले लोगों को चिन्हांकित करने प्रशासन मुस्तैदी से लगा हुआ है। बैठक में साफ तौर पर समझाइश दी गई कि सोशल मीडिया में आने वाले खबरों को बिना प्रमाणिकता के आगे ना भेजें, इससे लोगों में भ्रम उत्पन्न होने की आशंका बढ़ जाती है। अतः जागरूकता फैलाएं अफवाह नहीं। इसके अलावा लोगों के किसी भी प्रकार के जमावड़े को हतोत्साहित करने में सबसे सहयोग की अपील की गई।
ज्ञात हो सभी गाव में मुसाफिरी पंजी बनाया गया है, जहां बाहर से आने वाले व्यक्ति का डिटेल लिखा जा रहा।  इसके अलावा लोगों से अपील की गई कि कोई भी व्यक्ति जो अन्य संक्रमित क्षेत्र से आया है अथवा उसमें बीमारी के लक्षण हों तो उसे स्वयं जांच करानी चाहिए। इसके अलावा कोरोना वायरस के लक्षण बताते हुए बीमारी के विषय में सामान्य भ्रांतियों को भी बैठक में उपस्थित डॉक्टर्स ने दूर किया। बैठक के अंत में स्वयं की, अपने परिवार और आस पास के लोगों की सुरुक्षा के लिए नियमित साफ सफाई रखने, लोगों से हाथ मिलाकर अभिवादन नहीं करने की सलाह दी गई। इस मौके  महापौर विजय देवांगन, सभापति  अनुराग मसीह, जिला पंचायत उपाध्यक्ष निशु चंद्राकर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष शरद लोहाणा,  मोहन लालवानी, दीपक लखोटिया ,रामु रोहरा,हेमलता शर्मा सहित मीडिया प्रतिनिधि, सर्वदलीय सामाजिक संगठन, छात्र संगठन, राजनैतिक पार्टी प्रमुख के लोग उपस्थित रहे।


होटल लॉज, रेसिडेंसी संचालकों की बैठक -
कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु शासन के द्वारा महामारी अधिनियम लागू किया गया है । इस दौरान कोरोना वायरस का संक्रमण व फैलाव को रोकने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक  बी.पी. राजभानु द्वारा शहर के होटल संचालकों की बैठक लेकर उन्हें कोरोना वायरस के संक्रमण व बचाव संबंधी जानकारी देने निर्देशित किया गया ।अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  मनीषा ठाकुर रावटे ने अपने कार्यालय में होटल लॉज, रेसिडेंसी संचालकों की बैठक लेकर उन्हें कोरोना वायरस के संक्रमण, लक्षण व उससे बचाव के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।बैठक में उपस्थित होटल, लॉज संचालकों को उनके होटल-लॉज में बाहर से ठहरने या रुकने आए लोगों को मास्क का उपयोग करने व  चिकित्सकीय परीक्षण पश्चात ही प्रोफार्मा अनुसार जानकारी अद्यतन करने के बाद ही उन्हें होटल में रुकने की अनुमति दी जावे, चिकित्सकीय परीक्षण अथवा पूछताछ में आगंतुकों के संक्रमित होने की जानकारी मिलने अथवा  संदेह होने पर पर तत्काल प्रशासन द्वारा गठित मेडिकल टीम एवं नजदीकी पुलिस थाना को सूचित करने निर्देशित किया गया । खासकर कोरोना प्रभावित क्षेत्रों से आगंतुकों के आने पर तत्काल इसकी सूचना नजदीकी पुलिस थाना में देने स्पष्ट हिदायत दिया गया है। साथ ही होटल संचालकों को  स्वयं एवं उनके संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने सेनीटाइजर व मास्क का उपयोग करने तथा संक्रमण से बचाव संबंधी उपायों की जानकारी देकर होटल व उसके आसपास संक्रमण से बचाव संबंधी निर्देशों को चस्पा करने तथा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने समझाइश दी गई।

कोटवारों से होगी मुनादी-गुरुवार को थाना अर्जुनी परिसर में  थाना प्रभारी उमेन्द्र टंडन ,कार्यपालिक मजिस्ट्रेट विनोद कुमार साहू नायब तहसीलदार , संगीता सूर्यवंशी, अमित तिवारी एबीईओ  एवं  अक्षय सोनी FSO की  उपस्थिति में  ग्राम कोटवारों , पंचायत सचिव तथा गणमान्य नागरिकों की मीटिंग आहूत कर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित महामारी कोरोना वायरस के संबंध में वायरस के संक्रमण व उससे बचाव के बारे में अवगत कराते हुए प्रत्येक ग्राम कोटवारों को गांव में मुनादी कर ग्राम वासियों को कोरोना वायरस से बचाव तथा उसके फैलाव को रोकने के संबंध में आवश्यक जानकारी  देने निर्देशित किया गया है। इसी इसी तरह सभी थाना क्षेत्रों में बैठक लेकर हिदायत दी गई है


कोचिंग सेंटर को 31 मार्च तक बंद रखने दिए गए निर्देश
 नोवेल कोरोना वायरस की संभावनाओं एवं उसके संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  रजत बंसल ने जिले में संचालित सभी कोचिंग सेंटर को आगामी 31 मार्च तक के लिए बंद रखने के निर्देश दिए हैं। बताया गया है कि आगामी आदेश तक के लिए यह सेंटर बंद रखे जाएंगे।
इसी दिशा में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन यान के रूकने के स्थान, बस स्टैण्ड, आॅटो-टैक्सी/केब स्टैण्ड के आसपास के स्थानों को नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जीवाणु नाशक द्रव्य का उपयोग कर लगातार छिड़काव कर उक्त स्थानों को सेनेटाइज किए जाने के संबंध में भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

सभी स्वैच्छिक संस्थाएं 31 मार्च तक रहेंगी बंद- समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी शासकीय एवं मान्यता प्राप्त, अनुदान प्राप्त स्वैच्छिक संस्था, दिव्यांग महाविद्यालय, विशेष विद्यालय, आश्रय दत्त कर्मशाला एवं बहुसेवा केन्द्रों को तत्काल प्रभाव से 31 मार्च तक बंद किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। वृद्धाश्रमों, हाफ वे होम, बाल गृहों, घरौंदा, प्रमाशक गृह, नशामुक्ति केन्द्रों में रहने वाले हितग्राही, जिनको घर ले जाने में उनके पालक असमर्थ हैं, वे संचालित रहेंगे। किन्तु नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम संबंधी हस्तक्षेप जैसे-हाथ धोना, श्वसन, शिष्टाचार, सार्वजनिक समारोह में सम्मिलित नहीं होने इत्यादि का विशेष ध्यान/प्रबंध संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा रखी जाएगी। यह भी बताया गया है कि दसवीं एवं बारहवीं की हो रही बोर्ड परीक्षाएं नियत समय-सारिणी के अनुसार होगी एवं परीक्षाओं को कराने के लिए अनिवार्य व्यवस्था यथावत रहेंगी। वार्षिक परीक्षाएं यथावत संचालित रहेंगी।


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