जिलावासी भयभीत नहीं होें, सतर्कता में ही है बुद्धिमता: कलेक्टर



धमतरी 26 मई 2020। धमतरी शहर के बठेनापारा वार्ड में कोरोना वायरस से संक्रमित दो लोगों की पुष्टि प्रशासन द्वारा की गई है। उक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर वहां पर स्वास्थ्य, पुलिस, नगरीय प्रशासन तथा राजस्व विभाग द्वारा आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। कलेक्टर  रजत बंसल ने नगर में कोरोना के प्रकरण आने के उपरांत जिलावासियों से संयम व धैर्य के साथ घर पर ही सुरक्षित ढंग से रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जिले की आमजनता कोरोना वायरस से भयभीत न होकर सुरक्षात्मक उपायों पर फोकस करें। सावधानी, सतर्कता ही सबसे कारगर और बुद्धिमतापूर्ण उपाय है। कलेक्टर ने कहा है कि जिले में कोरोना धनात्मक प्रकरणों की पुष्टि होते ही स्वास्थ्य, नगरीय प्रशासन, पुलिस तथा राजस्व विभाग की टीमें काॅन्टैक्ट ट्रेसिंग कर संक्रमित लोगों से मिलने वालों की पतासाजी की जा रही है। साथ ही कन्टेनमेंट जोन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा वार्ड के लोगों के ब्लड सैम्पलिंग के लिए संग्रहित किए जा रहे हैं। इसी तरह नगरीय निकाय प्रशासन की टीम लगातार हाइपोक्लोराइट सहित अन्य दवाओं का छिड़काव कर रही है। उन्होंने पुनः अपील करते हुए कहा है कि जहां तक संभव हो, लोग अपने घरों में ही रहें। आपातकालीन स्थिति या अतिआवश्यक कार्य के लिए ही घर से बाहर निकलें तथा शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सामाजिक एवं शारीरिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए मास्क, हैण्डवाॅश, सैनिटाइजर आदि का उपयोग करें, जिससे कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण का खतरा कम से कम हो।
देशी, विदेशी मदिरा दुकान सुन्दरगंज वार्ड और बठेना एवं नवागांव वार्ड स्थित देशी मदिरा दुकानें रहेंगी बंद

धमतरी शहर के बठेना वार्ड एवं स्टेशनपारा में कोरोना वायरस से दो व्यक्ति संक्रमित पाए गए। इसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रजत बंसल द्वारा बठेना वार्ड, स्टेशनपारा, वल्लभभाई पटेल वार्ड, सुन्दरगंज वार्ड, औद्योगिक वार्ड तथा अधारी नवागांव को कन्टेनमेंट जोन और धमतरी विकासखण्ड के ग्राम खपरी एवं भानपुरी को बफर जोन घोषित किया गया है। इस दौरान इन क्षेत्रों में लाॅकडाउन कर सभी व्यावसायिक गतिविधियों को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। कोरोना वायरस (कोविद-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त क्षेत्र में स्थित सुन्दरगंज वार्ड की देशी/विदेशी मदिरा दुकान एवं बठेना वार्ड और नवागांव वार्ड स्थित देशी मदिरा दुकानों को आगामी आदेश तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। 

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