कन्टेनमेंट अवधि में बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश



मुनाफाखोरी के विरूद्ध होगी कड़ी कार्रवाई



धमतरी 21 सितंबर 2020। कोविड 19 के संक्रमण की नगरीय निकायों में बढ़ती दर के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जय प्रकाश मौर्य ने मंगलवार 22 सितंबर की सुबह छः बजे से 30 सितंबर तक जिले के नगरीय निकायों के सभी वार्डों को कन्टेनमेंट जोन बनाने की घोषणा की है।इसी तारतम्य में कलेक्टर ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर इस अवधि में कन्टेनमेंट के नियमों को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि कन्टेनमेंट क्षेत्र में मेडिकल स्थापनाएं, नर्सिंग होम, क्लिनिक, बैंक, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी खुली रहेंगी। स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं तथा पेट्रोल पम्प जहां 24 घंटे खुली रह सकती हैं, वहीं दुग्ध पार्लर सुबह छः से दस बजे तक की संचालित होंगी। साथ ही काॅलेज के विद्यार्थियों की 25 सितंबर से शुरू हो रही परीक्षाओं के मद्देनजर नगरीय निकायों में गुमाश्ता एक्ट के तहत पंजीकृत स्टेशनरी दुकानें सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक खुली रह सकती हैं। इसके अलावा गैस एजेंसी सुबह 10 से शाम पांच बजे तक खुलेंगी।

बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि इस दौरान सुनिश्चित करें कि, कन्टेनमेंट क्षेत्र में नियम कड़ाई से लागू हांे। कोई भी बेवजह और बिना मास्क के घूमता पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी कलेक्टर ने बैठक में राजस्व और पुलिस अमले को दिए। उन्होंने साथ ही नगरीय निकायों को निर्देशित किया कि संबंधित क्षेत्र में माईक के जरिए लोगों को जागरूक करते जाएं तथा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करें। इस मौके पर कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर किसी के परिवार में कोरोना पाॅजिटिव केस है और परिवार का सदस्य बाहर घूमता पाया गया, तो उसके विरूद्ध भी एफ.आई.आर. किया जाए। साथ ही मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई खाद्य एवं नापतौल विभाग टीम बनाकर करें तथा 30 सितंबर तक शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के सभी पर्यटन स्थल बंद रहें, यह सुनिश्चित किया जाए।

वर्ना हो जाएगी पंजीयन रद्द
कलेक्टर ने बैठक में स्वास्थ्य अमले को सख्त निर्देश दिए हैं कि जिन निजी अस्पतालों में कोविड 19 के लिए 123 बिस्तर चिन्हांकित किए गए हैं, अगर कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज वहां भर्ती होना चाहता है, तो उसे मना नहीं किया जाए, अन्यथा ऐसे अस्पतालों के पंजीयन को रद्द करने की कार्रवाई की जाए।

 ध्यान देने वाली बात यह है कि उक्त अवधि में राष्ट्रीय तथा स्टेट हाईवे में वाहनें चलती रहेंगी। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ही 23 सितंबर से 30 सितंबर तक घर-घर जाकर हितग्राही बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली दी जाएगी किन्तु नगरीय निकायों में गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी कन्टेनमेंट अवधि में नहीं की जाएगी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक बी.पी.राजभानू,डीएफओ अमिताभ बाजपेयी, सीईओ नम्रता गांधी, अपर कलेक्टर दिलीप अग्रवाल एएसपी मनीषा ठाकुर सहित जिला स्तरीय अधिकारी और वीडियो काॅन्फ्रेसिंग के जरिए सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पंचायत बैठक से जुड़े रहे। 
   
राजस्व प्रकरणों की कार्रवाई  सितंबर तक स्थगित

कलेक्टोरेट से मिली जानकारी के मुताबिक राजस्व विभाग के सभी राजस्व न्यायालयों (जिला/अनुविभाग/तहसील) में विचाराधीन राजस्व प्रकरणों की कार्रवाई 30 सितंबर तक के लिए स्थगित की गई है।
बंद
जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित देशी/विदेशी मदिरा दुकान, एफ.एल.3, होटल बार एवं एफ.एल. 4-क व्यावसायिक क्लब 22 से 30 सितंबर तक रहेंगे बंद।

22 सितंबर को खुली रहेंगी, शहरी क्षेत्र की पीडीएस

नगरीय निकायों की उचित मूल्य की दुकानें 22 सितंबर को एक दिन के लिए खोली जाएंगी। खाद्य अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक नगरीय निकाय क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों में सोमवार को अवकाश होने की वजह से मंगलवार 22 सितंबर को एक दिन के लिए निर्धारित समय पर खोली जाएंगी।

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