कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को मिलेगी 50 हज़ार की आर्थिक सहायता,सभी कलेक्टर,आपदा प्रबंधन के जिला अध्यक्षों को आदेश जारी

 

वतन जायसवाल

रायपुर। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने कोरोना से जान गंवाने वालो के परिजनों को 50 हजार की आर्थिक सहायता देने के लिए सभी कलेक्टरों और आपदा प्रबंधन के जिला अध्यक्षों को आदेश दे दिया है।

राज्य के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश जारी कर कहा कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिजनों को 50 हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 

 प्रदेश के संचालक स्वास्थ्य सेवाएं की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, कोविड-19 से 22 सितंबर तक कुल 13563 व्यक्तियों की मौत हुई है। ऐसे में दिवंगत के परिवार के सदस्य विभाग की ओर से जारी निर्धारित आवेदन पत्र के माध्यम से अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदक के पास CDAC द्वारा जारी COVID-19 से मृत्यु के संबंधित आधिकारिक प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है। 

दिवंगत के परिजनों को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पास आवेदन देना होगा। प्राधिकरण की जिम्मेदारी है कि मृत व्यक्तियों के निकटतम संबंधी अथवा आवेदक को अनुदान राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए राशि का भुगतान करें।  आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर अनुदान सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।



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