बीमा खत्म होने पर अपने ही पिक अप वाहन का नंबर बदलकर चला रहा युवक गिरफ्तार, इसी से की थी ट्रांसफार्मर की चोरी

 


दूसरे वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर लिख कर चलाने पर धोखाधड़ी का अपराध पाये जाने से धारा 420,473 भादवि.के तहत की गई कार्यवाही


धमतरी। थाना केरेगांव के एक ट्रांसफार्मर चोरी के मामले में  धारा 379, 34 भादवि एवं विधुत अधिनियम 2003 की धारा 139 की विवेचना के दौरान मामले में जप्त पिकअप वाहन क्रमांक CG 05 AG 1984 का मालिक अपने वाहन का बीमा खत्म होने पर बेचे गए दूसरे पिकअप का नंबर लगा कर चला रहा था। इसी से ही उसने कुछ महीने पूर्व ट्रांसफार्मर की चोरी की थी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है।


 जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय धमतरी से प्राप्त दस्तावेज में मामले में जप्तशुदा पीकअप वाहन की इंजन नंबर GHF1L75212 एवं चेचिस नंबर-MA1ZN2GHKF1L82507 का रजिस्ट्रेशन नंबर CG 05 AA 1638 का होना पाया गया, जब की मामले में जप्तशुदा वाहन  में  CG 05 AG 1984 का नंबर प्लेट लगा हुआ है। जप्त वाहन का मूल रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट CG 05 AA 1638 को निकालकर CG 05 AG 1984 नं प्लेट को आगे पीछे लगाकर वाहन चलाने के संबंध में वाहन स्वामी डोमेश कुमार साहू को 15 मार्च को थाना केरेगांव में  लिखित नोटिस देकर जानकारी चाही गई।  डोमेश कुमार साहू ने बताया कि उसके पास दो पिकअप CG 05 AG 1984 एवं  CG 05 AA 1638 था।  13/10/2021 को पिकअप CG 05 AG 1984  को 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बिक्री नामा पत्र में अशोक निर्मलकर पिता फेरहाराज निर्मलकर निवासी मानिकपुर तहसील बोडला जिला कबीरधाम को विक्रय बेच दिया। पिकअप वाहन क्रमांक CG 05 AA 1638 का बीमा समाप्त हो जाने के कारण माह नवंबर 2022 से अब तक अपने विक्रय किय गये पीकअप वाहन की रजिस्टेशन नंबर CG 05 AG 1984 की नंबर प्लेट को आगे पीछे लगाकर चला रहा था।  जप्त पिकअप वाहन को विधुत विभाग गोकुलपुर धमतरी में तीन वर्ष पूर्व से किराये में चला रहा था। जो वर्ष 2019 में विधुत विभाग धमतरी द्वारा वाहन को निकाल देने के बाद भी उक्त पिकअप के सामने कांच में C.S.P.D.C.L., C.S.E.B., C.G. GOVT. लिखे हुए को अभी तक आरोपी द्वारा नही हटा कर फर्जी तरिके से वाहन को चला रहा था।


जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय धमतरी के द्वारा प्राप्त जानकारी एवं वाहन स्वामी के द्वारा दिए गए जानकारी के आधार पर वाहन स्वामी डोमेश कुमार साहू के द्वारा जानबुझकर अपने पिकअप वाहन क्रमांक CG 05 AA 1638 का बीमा समाप्त हो जाने से अपने दुसरे पिकअप वाहन क्रमांक CG 05 AG 1984 का फर्जी नंबर प्लेट एवं विधुत विभाग के द्वारा पूर्व में उक्त पीकअप वाहन के सामने कांच में C.S.P.D.C.L., C.S.E.B., C.G. GOVT. लिखा हुआ है जिसे न हटा कर अपनी स्वयं के निजी लाभ के लिए शासन के साथ धोखाधड़ी करना पाया गया है। आरोपी डोमेश कुमार साहू पिता नंदकिशोर साहू उम्र 30 वर्ष साकिन सोरम (भटगांव) के विरुद्ध अपराध धारा 420, 473 भादवि का अपराध घटित करना सबूत पाये जाने पर आरोपी डोमश कुमार साहू निवासी सोरम के विरूद्ध धारा 420, 473 भादिव के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाड हेतु भेजा गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक संतोष साहू एसआई संतोष कोमरा, प्रधान आरक्षक वीरेंद्र बैस, आरक्षक युवराज साहू, सहायक आरक्षक रमेश सोनबेर शामिल रहे।



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