विधानसभा प्रत्याशी के लिए निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 40 लाख


 
गरियाबंद भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा नियुक्त व्यय प्रेक्षक  एस. ईश्वर ने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक - 54 राजिम एवं 55 बिन्द्रानवागढ़ के राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों एवं उनके प्रतिनिधियों की आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में बैठक ली। व्यय लेखा टीम द्वारा प्रत्याशियों को चुनाव अवधि में चुनाव प्रचार - प्रसार के लिए किये जाने वाले खर्च का लेखा संधारण करने की जानकारी दी।

व्यय प्रेक्षक  एस. ईश्वर ने बताया कि विधानसभा प्रत्याशी के लिए निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 40 लाख रूपए रखी गई है। इसके लिए प्रत्येक प्रत्याशी को पृथक से बैंक खाता खोलना होता है। समस्त व्यय इसी खाते के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने व्यय, दैनिक लेखा, नगद रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, खाते में विभिन्न माध्यमों से जमा राशि एवं उसके आहरण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। श्री  एस. ईश्वर ने कहा कि सभी अभ्यर्थियों को नामांकन की तारीख से परिणाम घोषणा तक सभी व्ययों का पृथक एवं सही-सही लेखा रखना होगा। 



बैठक में बताया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा निर्वाचन 2023 विधानसभा क्षेत्र क्रमांक - 54 राजिम हेतु नाम निर्देशन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत कुल 11 अभ्यर्थी तथा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक- 55 में 6 अभ्यर्थी चुनाव लड़ने हेतु विधिमान्य पाये गये।
बैठक में बताया गया कि चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थी के दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखे का संधारण
प्रत्येक अभ्यर्थी के द्वारा विधानसभा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान दिन-प्रतिदिन किये गए व्यय को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार निर्वाचन व्यय लेखा संधारित किया जाना अनिवार्य है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय के दैनिक लेखे का संधारण नामांकन की तिथि से निर्वाचन परिणाम के घोषणा की होने की तिथि तक संधारित किया जाना आवश्यक है। बैंक खाता अभ्यर्थी का स्वंय अथवा अभ्यर्थी व उनके निर्वाचन एजेंट का संयुक्त खाता होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के कोष से या राजनैतिक दल या किसी अन्य व्यक्ति संगठन, संस्था या कंपनी से प्राप्त समस्त नकद, चेक या ड्राफ्ट या धनादेश निर्वाचन व्यय के लिये अभ्यर्थी के पृथक बैंक खाते में जमा किया जाना आवश्यक है। जमा करने के उपरांत ही उक्त खाते से अभ्यर्थी निर्वाचन व्यय का भुगतान करेगें। चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थी के दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखे के संधारण प्रतिदिन निर्धारित प्रपत्र पर होना चाहिए।
निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान दिन-प्रतिदिन किये गए व्ययों को जिला निर्वाचन अधिकारी गरियाबंद द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न मदों जैसे वाहन, लाईट, माईक शामियाना, डेकोरेशन, भोजन, विडियोग्राफी व प्रचार प्रसार सामग्री एवं अन्य मदों पर किये जाने वाले व्यय का मानक दर निर्धारित किया गया है, जिसकी प्रति अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराई गई। निर्धारित दर अनुसार ही अभ्यर्थियों को दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखे का संधारण निर्धारित पंजी में करते हुये, व्यय लेखा के निरीक्षण एवं मिलान हेतु जिला कार्यालय गरियाबंद के सभाकक्ष में व्यय लेखा दल, व्यय प्रेक्षक के समक्ष निर्वाचन व्यय लेखा एवं समस्त बिल, व्हॉऊचर एवं बैक पासबुक सहित सबंधित दस्तावेजों के साथ 03 बार अभ्यर्थी स्वयं अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता को उपस्थित होकर कराना अनिवार्य है।

 बैठक में बताया गया कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए व्यय लेखा का निरीक्षण 06,10 एवं 14 नवम्बर को प्रातः 10 बजे से 04 बजे तक निर्धारित की गई है। इस अवसर पर राजिम रिटर्निंग ऑफिसर  धनजंय नेताम एवं बिन्द्रानवागढ़ रिटर्निंग ऑफिसर सुश्री अर्पिता पाठक सहित व्यय लेखा टीम के सदस्य उपस्थित थे।

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