फायर सेफ्टी  उपकरण व अवैध निर्माण की  जानकारी तीन दिनों के भीतर प्रस्तुत करे-कलेक्टर

 

धमतरी, छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के विशेष सचिव के निर्देशानुसार कलेक्टर रजत बंसल ने जिले में अग्नि दुर्घटना से बचाव (फायर सेफ्टी) के लिए नगरीय निकाय स्तर पर दो टीमें गठित की हैं। जारी आदेश के अनुसार नगरीय निकाय के अंतर्गत नगरपालिक निगम धमतरी के लिए गठित टीम के अध्यक्ष अपर कलेक्टर होंगे, जबकि सदस्य के तौर पर नगर निगम के कार्यपालन अभियंता, भवन अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, कार्यपालन अभियंता विद्युत विभाग एवं कार्यपालन अभियंता ई एण्ड एम शामिल हैं। इसी तरह जिले के अंतर्गत आने वाले नगरीय निकायों (नगर पंचायत) में भी टीम गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व होंगे, जबकि सदस्य के रूप में मुख्य नगरपालिका अधिकारी, उप अभियंता/भवन अधिकारी, सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियंता सीएसपीडीसीएल तथा सहायक अभियंता ई एण्ड एम होंगे। उक्त गठित टीमों के अध्यक्ष व सदस्यों को कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि जिले के सभी बहुमंजिला आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों, शैक्षणिक संस्थानों, कोचिंग सेंटरों, कार्यालयों, प्रतिष्ठानों का संयुक्त रूप से निरीक्षण कर नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के प्रावधानों तथा फायर सेफ्टी नाॅम्र्स के अनुसार भवन/प्रतिष्ठान में उपलब्ध फायर सेफ्टी के उपकरणों व अवैध निर्माण की निर्धारित प्रपत्र में जानकारी तीन दिनों के भीतर प्रस्तुत करने करे

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